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बिहार में भी लागू होगी केंद्र सरकार की अनलॉक-4 गाइडलाइंस - Aamir subhani

अनलॉक-4 में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की छूट दी गई है. लेकिन सिनेमा हॉल, पार्क और स्वीमिंग पूल को पहले की तरह बंद रखा गया है.

पटना
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Published : Sep 7, 2020, 5:40 AM IST

पटना: केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अनलॉक-4 के सारे दिशा-निर्देश बिहार में भी लागू रहेंगे. इसमें किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है. राज्य सरकार की ओर से जारी अनलॉक की अवधि समाप्त हो गई है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि राज्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश लागू हैं और इसका पालन किया जा रहा है.

धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों की छूट
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 को लेकर 29 अगस्त को दिशा-निर्देश जारी किए थे. जो 1 से 30 सितंबर तक पूरे देश में प्रभावी है. लेकिन बिहार सरकार की ओर से 6 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया था. जो अब समाप्त हो चुका है. केंद्र के अनलॉक 4 में 21 सितंबर में कई अन्य गतिविधियों को संचालित करने की छूट दी गई है. इसके तहत धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं. लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे. वहीं, शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही उपस्थित के पुराने आदेश को 20 सितंबर तक प्रभावी रखा गया है. हालांकि 21 सितंबर से शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकते हैं. अब राज्य के अंदर या बाहर आने-जाने पर कोई रोक नहीं है.

सिनेमा हॉल और पार्क रहेंगे बंद
कोरोना केस को देखते हुए सिनेमा हॉल, पार्क और स्वीमिंग पूल को पहले की तरह बंद रखा गया है. कंटेनमेंट जोन में भी कोई रियायत नहीं दी गई है. अभी स्कूल-कॉलेजों को भी बंद रखा गया है. 21 सितंबर से ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षण संस्थान अपने 50 प्रतिशत शिक्षक और कर्मचारियों को बुला सकते हैं. 9 वीं से 12 वीं तक के छात्र पढ़ाई के सिलसिले में शिक्षकों से स्कूल में मिल सकेंगे.

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