पटनाः बिहार के ढाई लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों की डिग्री को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करने का निर्णय लिया है. इसके बाद एनआईओएस से D.El.Ed करने वाले शिक्षकों के लिए आगे का रास्ता साफ हो गया है.
शिक्षकों को मिलेगा डिग्री का लाभ
जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिया है. अब नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले सभी शिक्षकों को इस डिग्री का लाभ मिल सकेगा. पिछले कई महीनों से एनआईओएस शिक्षक अपनी डिग्री को लेकर परेशान थे, क्योंकि बिहार सरकार ने इन्हें प्राइमरी शिक्षकों के नियोजन में भाग लेने से मना कर दिया था.
पटना हाईकोर्ट ने दिया था पक्ष में फैसला
इसके बाद पटना हाई कोर्ट में इन शिक्षकों ने अपील की थी. जिस पर फैसला सुनाते हुए पटना हाईकोर्ट ने इसी साल जनवरी महीने में आदेश जारी किया था कि एनआईओएस शिक्षकों की 18 महीने की डिग्री पूरी तरह मान्य है. इन्हें बिहार में प्राइमरी टीचर के नियोजन में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए.