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BPSC Teacher Recruitment 2023: 1.70 लाख शिक्षक भर्ती आवेदन की लास्ट डेट आज, जल्द करें अप्लाई - बिहार में शिक्षकों की बहाली

बिहार में बीपीएससी के जरिए होने वाली शिक्षक बहाली के लिए आवेदन भरने की आज अंतिम तारीख है. जिन अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन नहीं भरा है वो जल्दी ऑनलाइन अपना फार्म भर दें. बिहार सरकार द्वारा 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगा गया है.

BPSC Teacher Recruitment
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Published : Jul 15, 2023, 11:24 AM IST

पटना:बिहार में 15 जुलाई को शिक्षक बहालीके लिए आवेदन की अंतिम तारीख है. जिन छात्रों ने अब तक फार्म नहीं भरा है वो अभ्यर्थिी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर ऑनलाइन जाकर आज अपना आवेदन कर सकते हैं. दरअसल छात्रों की मांग पर बीपीएससी ने आवेदन की तारीख बढ़ा कर 15 जुलाई 2023 कर दी थी.

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इन पदों के लिए करें आवेदन : प्राथमिक शिक्षकों के लिए 79,943 पद और योग्यता इंटरमीडिएट, सीटीईटी या समकक्ष, बीएड या डीएलएड होना जरूरी. माध्यमिक शिक्षकों के लिए 32,916 पद और योग्यता स्नातक, एसटीईटी या समकक्ष व बीएड होना जरूरी. उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 57,602 पद और योग्यता स्नातकोत्तर, एसटीईटी या समकक्ष व बीएड होना जरूरी.

भर्ती प्रक्रिया में कोई इंटरव्यू नहीं: आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कोई इंटरव्यू नहीं देना होगा. उम्मीदवारों को सिर्फ लिखित परीक्षा (ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल) देनी होगी. इसी परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा. शिक्षक बहाली के लिए 24 अगस्त से 27 अगस्त तक भर्ती परीक्षा होनी है. इसके लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे. परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर महीने में जारी होगा.

शिक्षक भर्ती का ये रहेगा सिलेबस :शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा में NCERT और SCERT के सिलेबस पर आधारित प्रशन पूछे जाएंगे. एक पद के लिए एक पेपर होगा. पहले मेन पेपर में 120 सवाल होंगे. हर सवाल के लिए एक अंक मिलेगा. सवाल विषयवार पूछा जाएंगे. दूसरे पेपर में अभ्यर्थी जिस विषय के शिक्षक (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक) के लिए आवेदन करेंगे, उसी विषय से संबंधित 80 अंक के सवाल पूछे जाएंगे. निगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

आवेदन के लिए स्थानीय निवासी होना अनिवार्य नहींःआपको बता दें कि बिहार सरकार ने अध्यापक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. यानी बिहार से डोमिसाइल नीति खत्म कर दी गई है. इस फैसले बिहार छात्रों में आक्रोश है. कई शिक्षक और छात्र संगठनों ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. साथ ही सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है. बिहार में शिक्षक नियुक्ति का मामला काफी तूल पकड़ चुका है.

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