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स्कूल खुलने से पहले शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन, ये होंगी पाबंदियां.. इन चीजों का रखना होगा खयाल

बिहार में अनलॉक-6 (Unlock-6) के दौरान स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया जा चुका है. इसको लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इसके साथ ही कई पाबंदियां भी लगाई गई है. एक क्लिक में पढ़ें सभी गाइडलाइंस...

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Published : Aug 6, 2021, 7:10 AM IST

Updated : Aug 6, 2021, 7:15 AM IST

पटना:कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave Of Corona Virus) के ग्राफ में गिरावट को देखते हुए कई राज्यों की सरकार ने ढील देना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने स्कूल खोलने (School Reopen) की भी घोषणा कर दी है. कई राज्यों में स्कूल खोले जा चुके हैं, तो कहीं खोलने की तैयारी चल रही है. इसी कड़ी में बिहार में स्कूलों को खोलने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने आपदा प्रबंध समूह के साथ बैठक कर 7 अगस्त से कक्षा 9 और 10, जबकि 16 अगस्त से कक्षा 1 से 8 तक सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया है.

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कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के बाद सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है. शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए गाइडलाइंस (New Guidelines For Reopen School) जारी कर दी है. जिसके तहत स्कूल में किसी भी दिन छात्रों की संख्या 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपति, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला पदाधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

स्कूल खोलने को लेकर जारी किए गए निर्देश के तहत बंद स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ कोचिंग संस्थान को खोलने के बारे में एसओपी (SOP) जारी किया गया है. कक्षा 9 और 10 और कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल को खोलने को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Crisis Management Group) ने हरी झंडी दी थी. इसके बाद शिक्षा विभाग ने गुरुवार को एसओपी जारी किया है.

इस एसओपी के तहत बेहद सावधानी से स्कूलों का संचालन करना होगा. उच्च शिक्षण संस्थान, स्कूल और कोचिंग संस्थानों में उस संस्थान के प्रधान सुनिश्चित करेंगे कि संस्थान के सभी शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी टीका ले चुके हैं. इसके साथ ही उन्हें ही संस्थान में शिक्षण कार्य करने की अनुमति दी जाएगी.

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी कक्षाओं को पूरी तरह सैनिटाइज करने के साथ-साथ स्कूल में हैंड सैनिटाइजर, मास्क और साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था स्कूल प्रबंधन को करनी होगी. किसी भी दिन स्कूल के किसी भी कक्षा में बच्चों की उपस्थिति 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. प्रत्येक क्लास में विद्यार्थियों की कुल क्षमता की 50% उपस्थिति ही होनी चाहिए.

जिन स्कूलों में ज्यादा बच्चे नामांकित हैं, उन्हें दो पाली में संचालित करने का निर्देश जारी किया है. प्रत्येक छात्र 1 दिन बीच कर स्कूल या कोचिंग आ सकेगा. निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि जहां तक संभव हो, शैक्षणिक संस्थान और स्कूल ऑनलाइन पद्धति से पढ़ाई जारी रखेंगे. विद्यार्थियों को घर से ही पका-पकाया खाना लाने को कहा जाएगा. इसके साथ ही बच्चे अपना भोजन साझा नहीं कर सकेंगे. स्कूल के अंदर खाद्य सामग्री बेचने की इजाजत नहीं होगी.

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स्कूल की कक्षाओं में दो बच्चों के बीच 6 फीट की दूरी के साथ-साथ किसी भी ऐसे आयोजन से बचने की सलाह दी गई है, जिसमें सामाजिक दूरी का पालन न होता हो. स्कूल बस को भी अच्छे तरीके से सैनिटाइज करने और स्कूल के सभी स्टाफ के बीच मास्क और अन्य जरूरी साफ- सफाई का पूरा ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है. एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के मुताबिक सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में मिड-डे-मील फिलहाल बंद रहेगा.

Last Updated : Aug 6, 2021, 7:15 AM IST

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