बिहार

bihar

ETV Bharat / state

HC के आदेश के बाद भी DLED की नहीं दी संबद्धता, BSEB के निदेशक तलब

पटना हाई कोर्ट ने 2017 को ही आदेश देते हुए टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को संबद्धता देने का आदेश दिया था. बावजूद इसके 2 साल बाद भी इंस्टीट्यूट को मान्यता नहीं दी गई.

पटना हाई कोर्ट

By

Published : Sep 24, 2019, 6:24 PM IST

पटना:डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए जहानाबाद के एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को अदालती आदेश के बाद भी संबद्धता नहीं दिए जाने पर पटना हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निदेशक, एकेडमी को तलब किया है. इस मामले पर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

पटना हाई कोर्ट ( फाइल फुटेज)

कोर्ट ने इस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, जहानाबाद को संबद्धता देने का आदेश 2017 में ही दिया था. लेकिन अबतक अदालती आदेश का पालन नहीं किया गया है. कोर्ट ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए निदेशक, अकादमिक को 25 सितम्बर को तलब किया है.

कोर्ट की अन्य कार्यवाही

  • वहीं, पटना हाईकोर्ट में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ शैलेंद्र कुमार पांडा ने गोली मारकर जख्मी करने के मुकदमे में दोषी पाते हुए अभियुक्त को 7 साल की सजा सुनाई.
  • अथमलगोला के सुरजपुरा करजान गांव निवासी सुनील सिंह को 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाते हुए दस हजार का जुर्माना भी लगाया.
  • एक अन्य आरोपी अनिल कुमार को 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई.
  • अपर लोक अभियोजन विनोद ने बताया कि 26 नवंबर 2004 को सुरजपुरा करजान में चुनावी रंजिश को लेकर दिलीप सिंह और सुनील के बीच झड़प हुई थी. इसी दौरान पति दिलीप को बचाने के लिए पहुंची किरण देवी को सुनील सिंह ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था.

ABOUT THE AUTHOR

...view details