पटना: राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों में फार्मासिस्टों की बहाली के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने 4 महीने के भीतर रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है.
पटना हाईकोर्ट ने सरकार को दिए फार्मासिस्टों के खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश - नीतीश कुमार
पटना हाईकोर्ट में आज फार्मासिस्टों की बहाली के लेकर सुनवाई की गई. कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले पर कार्रवाई करने की निर्देश दिया है. अगली सुनवाई नवंबर में होगी.
फार्मासिस्टों की बहाली पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई
विकास चन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया कि राज्य के सभी अस्पतालों में 1300 से भी अधिक फार्मासिस्टों के पद रिक्त पड़े हैं.
अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश किया जाए. बता दें कि मामले पर अगली सुनवाई नवंबर में की जायेगी.