पटनाःराजधानी में भारी बारिश के बाद जलजमाव से सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े होने लगे हैं. वहीं, जलजमाव को लेकर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. विभिन्न जनहित याचिकाओं पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की और राज्य सरकार को जबाव तलब किया है.
पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जलजमाव हटाने के लिए की जा रही कार्रवाईयों का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है. सरकार से 25 अक्टूबर तक की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा गया है. जलजमाव पर कोर्ट ने जवाब तलब करते हुए पूछा कि प्रभावित क्षेत्रों से जल जमाव कब तक हटा दिया जायेगा. साथ ही पूछा कि राजधानी से पानी कब तक निकलेगा.
बारिश के बाद पटना में जल जमाव का नजारा 25 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
वहीं, कोर्ट ने राज्य सरकार और पटना नगर निगम को त्योहारों के दौरान सफाई व्यवस्था के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया. साथ ही पटना में तेजी से फैल रहे डेंगू को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी.
जलजमाव पर पटना हाईकोर्ट सख्त डूब गए थे कई इलाके
बता दें कि भारी बारिश के बाद राजधानी पटना में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. अभी भी कई इलाकों से पानी नहीं निकल पाया है. राजधानी के निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया था. लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली गई थी, जबकि रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया था.