पटना:पटना हाईकोर्ट ने छपरा नगर निगम (Chhapra Municipal Corporation) द्वारा आवंटित दुकानों के एग्रीमेंट को रद्द करने और दुकान खाली करने के निगम आयुक्त के आदेश को रद्द करने के लिए दायर याचिका सुनवाई की. जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने मामले पर सुनवाई करते हुए छपरा के डीएम और निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने यथास्थिति बनाये रखने का आदेश देते हुए राज्य सरकार, निगम और जिलाधिकारी से जवाब तलब किया है.
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छपरा निगम क्षेत्र स्थित खनुआ ड्रेनेज को स्थानीय नागरिकों ने ढकने का अनुरोध किया. उसके बाद ढके गए ड्रेनेज पर वर्ष 1997 में दुकान का निर्माण प्रारंभ किया गया, जो वर्ष 2000 में पूरा हुआ. याचिकाकर्ताओं को दुकान आवंटित किया गया और उनके साथ करार भी हुआ. छपरा के नगरपालिका द्वारा द्वारा वर्ष 2011 में अखबार में यह समाचार प्रकाशित करवाया गया कि ड्रेनेज पर किये गए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा.