पटनाः सरकारी शिक्षण संस्थानों में शौचालय की स्थिति पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामलें की सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने तमाम सरकारी बालिका विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं को स्वच्छ शौचालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया.
इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजनको पटना नगर निगम के वरीय अधिकारियों और अन्य विभागों के साथ तुरंत एक बैठक करने का आदेश दिया है. बैठक के बाद इस पर दो हफ्ते में ठोस निर्णय लेने का भी निर्देश दिया गया है. कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी महिला कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्राओं को प्रसाधन हेतु स्वच्छ टॉयलेट की सुविधा सुनिश्चित की जाए.