पटना: राज्य की अदालतों में बड़े पैमाने पर शराबबन्दी के लंबित मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया हैं. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामलें पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को यह बताने को कहा कि इन मामलों के निपटारे के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है.
शराबबंदी के 2 लाख 36 हजार मामलों का नहीं हुआ निपटारा, HC ने बिहार सरकार से मांगा जवाब
कोर्ट ने जहां एक ओर इतने सारे मामलों को न्यायपालिका पर बोझ बताया है. वहीं, बिहार सरकार का कहना है कि सितंबर में शराबबंदी से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए 74 स्पेशल कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है.
मामले पर कोर्ट ने अपना रुख साफ करते शराबंबदी के मामलों को निपटाने के लिए बुनियादी सुविधाओं के संदर्भ में सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने जानना चाहा कि शराबबन्दी के मामलें की निबटाने के जजों, कोर्ट व बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है.
पटना हाईकोर्ट में 36 हजार मामले
प्रदेश में शराबबन्दी से सम्बंधित 36 हजार मामलें पटना हाई कोर्ट में और लगभग 2 लाख मामलें पूरे राज्य की अदालतों में सुनवाई के लिए लंबित हैं. कोर्ट ने जहां एक ओर इतने सारे मामलों को न्यायपालिका पर बोझ बताया है. वहीं, बिहार सरकार का कहना है कि सितंबर में शराबबंदी से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए 74 स्पेशल कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है. वहीं इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 दिसंबर को की जाएगी.