पटनाःपटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राजधानी पटना स्थितचाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (CNLU) के छात्रों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने छात्रों से वसूले जा रहे सुविधा शुल्क के नाम पर विकास फीस 15 हजार रुपये और लाइब्रेरी फीस के नाम पर 5 हजार रुपये को गलत बताया है.
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सोमवार को कार्तिकेय त्रिवेदी व अन्य द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस पीबी बजनथ्री ने सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय के फीस मांगने संबधी आदेश को रद्द कर छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया. बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी द्वारा जारी उस डिमांड नोटिस सह पत्र को खारिज करने का आग्रह किया गया था, जिसके जरिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के छात्रों को पूरी फीस 31 अगस्त, 2020 तक जमा करने को कहा गया था. साथ ही फीस जमा नहीं करने की स्थिति में दंडित करने की बात कही गई थी.
याचिकाकर्ताओं ने शैक्षणिक सत्र 2019- 20 के मार्च व अप्रैल महीने की ट्यूशन फीस छोड़कर, मेस फीस, इलेक्ट्रिसिटी फीस व लाइब्रेरी फीस समेत अन्य फैसिलिटी फीस छात्रों को वापस लौटाने को लेकर आदेश देने का भी आग्रह किया था.