पटना:राज्य में शराबबन्दी कानून के तहत जब्त होने वाले वाहनों के मामले के निपटारे के लिए पटना हाई कोर्ट ने समय सीमा निर्धारित की है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इन मामलों से सम्बंधित दो सौ से भी अधिक मामले पर सुनवाई कर निपटारा किया.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस कानून के तहत जब्त वाहनों के मामलें में वाहन मालिक 15 दिनों के अन्दर सम्बंधित डीएम को आवेदन दे सकते हैं. इसके बाद डीएम को 30 दिनों में मामले की सुनवाई कर निपटारा करने की समय सीमा दी गयी. यदि वाहन जब्ती नहीं हो सकती, तो सम्बंधित डीएम वाहन को उक्त अवधि में रिलीज कर देना होगा. अगर इसके बाद भी वाहन को मुक्त नहीं किया जाता,तो वाहन मालिकों को मुआवजे के लिए दावा करने का अधिकार होगा.