पटना: भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद (First President Dr. Rajendra Prasad) के पैतृक घर समेत उनसे संबंधित अन्य स्मारकों की बदहाली के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. इस जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए पटना और सिवान के डीएम को कई निर्देश दिया है.
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पटना के डीएम और नगर आयुक्त को याचिकाकर्ता एडवोकेट विकास कुमार, सरकारी अधिवक्ता व बिहार विद्यापीठ के वकील शमा सिन्हा को पटना हाईकोर्ट ने डॉ राजेन्द्र प्रसाद से जुड़े स्मारकों, पटना स्थित बांस घाट पार्क और सदाकत आश्रम का स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया.
वहीं, सिवान के डीएम को कोर्ट ने आदेश किया कि वे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की सहायता से राजेन्द्र प्रसाद के परिवार के सदस्यों से सम्पर्क करें. उनसे उनकी जीरादेई स्थित जमीनों को, देश रत्न के पुश्तैनी घर के पास भव्य संग्रहालय बनाने के लिए जो सरकार को हस्तांतरित होना है, उसे दो हफ्ते में अंतिम रूप से निर्णय लें.
कोर्ट ने दोनों जिलाधिकारियों को अगली सुनवाई के दिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मौजूद रहने का आदेश दिया. गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि बांस घाट स्थित मेमोरियल पार्क के सौंदर्यीकरण और रखरखाव के साथ-साथ पूरे श्मशान घाट को भी स्वच्छ और दुरुस्त करने हेतु पटना के जिलाधिकारी कदम उठा रहे हैं, लेकिन सदाकत आश्रम की बदहाली अभी भी बनी हुई है.
गौरतलब है कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी के राष्ट्रीय शिक्षा मॉडल के अनुसरण में बिहार विद्यापीठ की नींव पड़ी. विद्यापीठ को केंद्र सरकार से एक दशक पहले ही 10 करोड़ की अनुदान राशि मिली. एडवोकेट शमा सिन्हा ने जानकारी दी कि उक्त राशि का उपयोग विद्यापीठ परिसर के विकास के लिए हो रहा है. 4 करोड़ की एक जमा पूंजी तैयार की गई है, लेकिन वहां के अधिकांश हिस्सों पर अवैध अतिक्रमणकारियों का कब्जा है.