पटना:पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने से पर कड़ा रुख अपनाते हुए मगध प्रमंडलीय आयुक्त सहित गया के डीएम को कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किया है. जस्टिस पीवी बजंत्री और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने अजीत सिंह की ओर से दायर अवमानना अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये वारंट जारी किया.
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अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई: कोर्ट को बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों के लिए गाड़ी ली गई थी. अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रदर्शनकारी समूह/भीड़ ने विक्टा सूमो गाड़ी को 13 जुलाई 2012 को जलाकर राख कर दिया. इसको लेकर प्राथमिक भी दर्ज कराई गई. गाड़ी के मुआवजा के लिए हाईकोर्ट में केस दायर की गई. हाई कोर्ट के खंडपीठ ने 11 अक्टूबर, 2017 को तीन माह के भीतर गाड़ी मालिक के दावा को जांच कर भुगतान करने का आदेश दिया था.
मगध प्रमंडलीय आयुक्त, गया डीएम के खिलाफ वारंट जारी: अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर अवमानना अर्जी दायर की गई. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अदालती आदेश का अवहेलना नहीं किये जाने के बारे में कोई ठोस कारण नहीं बताने पर अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किया गया. कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 18 जुलाई, 2023 निर्धारित की है.
गुजरात हाईकोर्ट के जज का पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरण: इधर, गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस बिपिन मनुभाई पंचोली को पटना हाईकोर्ट जज के रूप में स्थानांतरित किया गया है. केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ विचार विमर्श कर उन्हें पटना हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया. उन्हें पटना हाईकोर्ट में जज के रूप में योगदान करने का निर्देश दिया गया.