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चुनाव आयोग और जिला प्रशासन को पटना हाईकोर्ट की फटकार, कहा- चुनाव के नाम पर मनमानी नहीं चलेगी - जस्टिस ज्योति शरण

मुजफ्फरपुर के एक व्यापारी की ओर से डाली गई याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की. आगे की कार्यवाही 10 मई तक स्थगित है.

पटना कोर्ट

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Published : May 9, 2019, 12:37 AM IST

पटना:लोकसभा चुनाव और आदर्श आचार संहिता के नाम पर आयोग और जिला प्रशासन के मनमाना रवैऐ पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक मामले पर याचिका में पार्टी बनाते हुए 10 मई तक लगाए गए सभी आरोप पर जवाब देने का निर्देश दिया है.

इस मामले पर लिया संज्ञान
जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने मेसर्स इंडिया ट्रेडर की याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके मुजफ्फरपुर की होल सेल की दुकान में 26 मार्च को अचानक पुलिस और मैजिस्ट्रेट आये. उन्होंने उनके गल्ले से सारी रकम जो कि तकरीबन 27 लाख रुपये थी, वह निकाल कर चले गए.

पुलिस ने की कार्रवाई
याचिकाकर्ता को बताया गया कि यह रकम चुनाव में खर्च करने के लिए रखा गया है. पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी. इस मामले में कोई एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज नहीं की.

नहीं सुनी व्यापारी की बात
याचिकाकर्ता का कहना था कि जब्त रकम के बारे में पूरा हिसाब था. लेकिन, पुलिस ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया. बता दें कि इस मामले पर आगामी 10 मई को सुनवाई की जाएगी.

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