पटना:लोकसभा चुनाव और आदर्श आचार संहिता के नाम पर आयोग और जिला प्रशासन के मनमाना रवैऐ पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक मामले पर याचिका में पार्टी बनाते हुए 10 मई तक लगाए गए सभी आरोप पर जवाब देने का निर्देश दिया है.
इस मामले पर लिया संज्ञान
जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने मेसर्स इंडिया ट्रेडर की याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके मुजफ्फरपुर की होल सेल की दुकान में 26 मार्च को अचानक पुलिस और मैजिस्ट्रेट आये. उन्होंने उनके गल्ले से सारी रकम जो कि तकरीबन 27 लाख रुपये थी, वह निकाल कर चले गए.