पटना: जिले में पर्यावरण पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है. शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है. जिससे वतावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है.
इस बाबत समाजसेवी गौरव कुमार ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस बाबत कोर्ट ने राज्य सरकार और उसके विभिन्न विभागों से जवाब-तलब किया है.
पटना हाईकोर्ट ने पर्यावरण को लेकर सरकार को किया तलब, जनहित याचिका पर 13 मई को सुनवाई
पटना हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर राज्य सरकार व अन्य एजेंसियों को तलब किया है. कोर्ट ने सभी दलीलों को देखते हुए 13 मई को सुनवाई का आदेश दिया है.
अधिकारियों से किया जवाब-तलब
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पथ निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, पटना नगर निगम और इससे जुड़ी सभी एजेंसियों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह आदेश दिया कि कितने पेड़ काटे गए हैं, कितने लगाये गये और पर्यावरण के लिए क्या कुछ किया गया, सभी की विस्तार रुप से जानकारी मांगी गई है.
इस वजह से नहीं लग रहे पेड़
वहीं, एजेंसियों ने कोर्ट को जानकारी दी कि सड़क के बीच में डिवाइडर बना दिया गया है. सड़क के दोनों ओर नालियां बनने से जगह कम हो गई है, इसीलिए पेड़ लगाने में समस्या हो रही है.
13 मई को होगी सुनवाई
पटना हाईकोर्ट ने सभी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना. वहीं कोर्ट ने 13 मई को फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है.