पटना: पटना हाई कोर्ट ने होमगार्ड बहाली प्राक्रिया में आरक्षित सीमा से कम संख्या में चयन को लेकर राज्य सरकार और सिपाही चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है. जस्टिस शिवाजी पांडेय ने इस मामले में दायर रिट याचिका पर सुनवाई की. वहीं, कोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में 11, 880 सिपाही भर्ती हेतु जारी विज्ञापन में होमगार्ड के लिए पचास प्रतिशत सीट सुरक्षित किए गए थे. इसके बावजूद मात्र 1388 होमगार्ड को शारीरिक परीक्षा में बुलाया गया है. नियुक्ति विज्ञापन के खिलाफ जाते हुए बहाली प्राक्रिया किस परिस्थिति में की जा रही है? इस बारे में सरकार को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है.