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पटना HC ने ट्रिब्यूनल के चेयरमैन को पुनाईचक में नए आवंटित फ्लैटों पर रिपोर्ट देने को कहा

पटना हाई कोर्ट में पटना के पुनाईचक में नए आवंटित फ्लैटों के मामले में सुनवाई की. साथ ही आवंटित फ्लैटों की रिपोर्ट देने को कहा.

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Published : Jun 25, 2020, 9:52 PM IST

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पटना: बिहार ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल को पटना के पुनाईचक में नए आवंटित फ्लैटों की स्थिति का जायजा ले कर पटना हाइकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के चेयरमैन को अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने वेटेरन फोरम व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की.

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पुनाईचक में उसी परिसर में स्थित फ्लैट संख्या 55 और 56 ट्रिब्यूनल को आवंटित किया गया है. कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के चेयरमैन को इन फ्लैटों का मुआयना कर उनकी स्थिति के संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया है.

2 जुलाई को सुनवाई

दूसरी ओर अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि ये फ्लैट उसी परिसर में है, जहां जलजमाव की समस्या वर्षों से चल रही है. साथ ही आवंटित फ्लैटों की स्थिति भी अच्छी नहीं है. इस मामले पर अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी.

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