पटना:पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने कैमूर के लहदन ग्राम पंचायत की पूर्व मुखिया हीरावती देवी को चुनाव लड़ने की अनुमति (Permission to Contest Elections) दे दी है. हीरावती देवी की याचिका पर विकास जैन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए उन्हें 20 अक्टूबर को होने वाले मुखिया पद का चुनाव लड़ने की अनुमति दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारी कैमूर को सिंबल आवंटित करने का आदेश दिया है. इससे पूर्व कोर्ट ने नामांकन पत्र को स्वीकार करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया था. वहीं, इस मामले पर अब अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.
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गौरतलब है कि हीरावती देवी को पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के आदेश पर 28 अक्टूबर, 2019 को मुखिया के पद से हटा दिया गया था. इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की जो कि 8 मार्च को खारिज हो गयी थी. रिट याचिका में दिए गए आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यह आदेश दिया है.