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NH पर गलत दिशा से वाहन चलाने वालों पर पटना हाईकोर्ट सख्त, दिया ये निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर गलत दिशा से वाहन चलाने वालों पर लगाम लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने रोहतास जिले के डीएम को अतिक्रमण हटाने के बारे में कार्रवाई करने का आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने एनएचएआई को रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कब तक पूरा किये जाने के बारे में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 5, 2024, 6:50 PM IST

पटना:राष्ट्रीय राजमार्गों पर गलत दिशा से वाहन चलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए राज्य के डीजीपी को सभी थाना के थानेदार को लगातार पेट्रोलिंग करने एवं दोषी चालकों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई की.

गलत दिशा से वाहन चलाने वालों पर HC में सुनवाई:कोर्ट ने कहा कि एनएच पर गलत दिशा से गाड़ी लाने के कारण सही दिशा से आ रहे वाहन चालकों के सामने कई समस्या उत्पन्न हो जाती है. इससे दुर्घटना होने की प्रबल संभावना रहती है. जान माल की रक्षा और सुरक्षा करने का दायित्व सरकार का है. वहीं महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि राज्य में सड़क पर किये गये अतिक्रमण के कारण एक बड़ा यातायात को लेकर जोखिम और खतरा अधिक बढ़ गया है.

अतिक्रमण बड़ी समस्या:उनका कहना था कि राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे सड़क पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिस कारण गाड़ी चालकों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरा मोहनिया राष्ट्रीय राज मार्ग पर तीन रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना है. कई एनएच पर लोग गलत दिशा से गाड़ी चलाते हैं, जिसका खामियाजा सही दिशा से चलने वाले गाड़ी चालकों को भुगतना पड़ता है.

डीजीपी को कार्रवाई करने का आदेश:कोर्ट ने रोहतास जिले के डीएम को अतिक्रमण हटाने के बारे में कार्रवाई करने का आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने एनएचएआई को रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कब तक पूरा किये जाने के बारे में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया. कोर्ट ने गलत दिशा से चलने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए डीजीपी को कार्रवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने गलत दिशा से चलने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सारे थानेदार को निर्देश देने का आदेश दिया. इन मामलों पर आगे सुनवाई की जाएगी.

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