पटना:जिलाधिकारी डॉ चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम, 2010 के अंतर्गत जिला कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की बैठक (coaching institute registration committee meeting) की गई. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना समिति के सदस्य-सचिव एवं प्राचार्य, पटना वीमेंस कॉलेज समिति के सदस्य के तौर पर उपस्थित रहे.
पढ़ें- यहां आप सिर्फ 2 रुपये में कर सकेंगे पूरी BPSC की तैयारी
निबंधन के लिए कुल 609 आवेदन:बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व में कोचिंग के निबंधन के लिए कुल 609 आवेदन प्राप्त हुए थे. इसके अंतर्गत 287 कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया गया. 111 कोचिंग संस्थानों को जांचोपरान्त अयोग्य (many coaching institutes closed in patna) पाते हुए अस्वीकृत किया गया. इन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया. शेष 211 आवेदनों में से मंगलवार की बैठक में कुल 153 आवेदनों पर विचार किया गया, जिसमें से 126 कोचिंग संस्थानों को निबंधन के लिए स्वीकृत किया गया और 27 जांचोपरान्त निबंधन के लिए अयोग्य पाए गए.
138 कोचिंग संस्थान अयोग्य:इस बैठक के दौरान समिति द्वारा अधिनियम के अंतर्गत 413 आवेदनों को स्वीकृत एवं 138 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया. अयोग्य पाए गए 138 कोचिंग संस्थानों को नोटिस निर्गत करते हुए बंद करने निर्देश दिया गया है अन्यथा अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत उन्हें 25 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का अर्थदण्ड लगाया जाएगा साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.