पटनाः शिक्षा विभाग ने विभिन्न जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यालय प्रांगण एवं चाहरदीवारी से बैनर पोस्टर जल्द से जल्द हटवाने का निर्देश दिया है. ये आदेश लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण दिया गया है. पोस्टर, होल्डिंग पेंटिंग नहीं हटाए जाने की सुरत में प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है.
आचार संहिता को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट, स्कूलों से पोस्टर हटवाने का सख्त निर्देश - election code of conduct
आगामी लोकसभा चुनाव के बिगुल बजते ही विभिन्न विभाग चुनाव आचार संहिता का अनुपालन करने में जुट गए है, वहीं, शिक्षा विभाग ने भी अपने अधिनस्थ सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को कडे़ आदेश दिये है.
शिक्षा विभाग ने शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि वह अपने अधीनस्थ सभी जिला के राज्यकृत, प्रोजेक्ट, अल्पसंख्यक, संस्कृत, मदरसा ,माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के प्राचार्य को उनके विद्यालय प्रांगण एवं चाहरदीवारी से बैनर पोस्टर होल्डिंग पेंटिंग जल्द से जल्द हटवा लें. अन्यथा उन सभी प्रधानाध्यापक के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हो सकती है.
पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई
सभी स्कूल को कड़ी चेतावनी भी दी गई है कि अगर विद्यालय भवन प्रांगण एवं दीवार से किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार का बैनर पोस्टर हार्डिंग एवं पेटिंग पाया गया तो उनकी विरुद्ध कार्रवाई होगी. इस आदेश के बाद सभी विद्यालयों के प्रधान युद्ध स्तर से इस कार्य में जुट गए हैं. मालूम हो कि सूबे में इस बार लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होगा. जिसे लेकर पूरे सूबे में अचार संहिता लागू कर दी गई है.