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छठे चरण के नियोजन में शामिल होंगे जुलाई सीटीईटी में पास होने वाले NIOS से डीएलएड शिक्षक - पटना हाई कोर्ट

एनआईओएस से डीएलएड शिक्षक छठे चरण के नियोजन में शामिल होंगे. लेकिन जुलाई में सीटीईटी परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही सिर्फ शामिल हो सकेंगे.

प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉ. रणजीत सिंह
प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉ. रणजीत सिंह

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Published : May 28, 2020, 11:22 AM IST

पटना: बिहार के निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले एनआईओएस से डीएलएड शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है. शिक्षा विभाग छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में उन्हें आवेदन का मौका देने जा रहा है. लेकिन सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को आवेदन का मौका मिलेगा, जिन्होंने पिछले साल जुलाई में सीटीईटी परीक्षा पास की है. बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस बात की पुष्टि की है.

प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉ. रणजीत सिंह ने कहा कि छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, जिन्होंने नवंबर से पहले सीटीईटी परीक्षा पास की है. सीटीईटी परीक्षा साल में दो बार (जुलाई और दिसंबर) आयोजित होती है. लेकिन सिर्फ जुलाई 2019 में सीटीईटी पास करने वाले एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा. ऐसा इसलिए कि छठे चरण के नियोजन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2019 थी.

लॉकडाउन से नियोजन प्रक्रिया ठप
बिहार में पिछले साल 5 जुलाई 2019 को प्राथमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी. कई बार इस आवेदन प्रक्रिया को रीशेड्यूल किया गया. आखिरकार मार्च महीने में नियोजन पत्र बांटना था. लेकिन हाई कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड शिक्षकों को लेकर फैसला सुनाया, तो शिक्षा विभाग ने नियोजन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया. इसके बाद देश में लॉकडाउन हो गया, जिससे नियोजन का काम पूरी तरह ठप पड़ गया.

'आवेदन के लिए दिया जाएगा मौका'
बता दें कि बिहार में छठे चरण के नियोजन के तहत प्राथमिक शिक्षकों के करीब 90 हजार से ज्यादा पदों के लिए नियोजन की प्रक्रिया चल रही है. इसमें पटना हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों को आवेदन के लिए 30 दिन का मौका देना है. डॉ. रणजीत सिंह ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद नियोजन की प्रक्रिया का संशोधित शेड्यूल जारी होगा, जिसमें सिर्फ एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 30 दिन का मौका दिया जाएगा.

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