पटना: बिहार मेंशराबबंदी कानून 2016 ( Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 ) में लागू हुआ था. इसके बावजूद भी राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में लगातार शराब तस्करी ( Alcohol Smuggling ) जारी है. प्रतिदिन प्रदेश में देसी और विदेशी शराब की बरामदगी हो रही है. नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम राजनीतिक दल समेत बिहारवासी शराबबंदी को असफल बताते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश भी मान चुके हैं कि शराबबंदी के बाद तीन महीने तक पुलिस और प्रशासन ने अच्छा काम किया था. उसके बाद प्रशासनिक और पुलिस के स्तर से लापरवाही हुई है. जिसके बाद उत्पाद विभाग के कर्मचारियों को सख्ती से शराबबंदी लागू किये जाने की विभाग की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है.
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वहीं, उत्पाद विभाग के कर्मचारियों को दी जा रही ट्रेनिंग के संबंध में उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि एक्साइज विभाग की तरफ से शराबबंदी को सख्ती से लागू करने को लेकर लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है. अनुसंधान और आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया को लेकर हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं. वर्कशॉप के माध्यम से एक्साइज विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं. ताकि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कानून और इंप्लीमेंट किये जाने की प्रक्रिया को समझ सकें. जिससे शराब तस्कर के पकड़े पर सही तरीके से आरोप पत्र दायर हो और आसानी से वे न छूटें.