पटना/रांची: डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को रांची हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. बता दें कि हाई कोर्ट में दायर लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई थी. इससे पहले लालू प्रसाद के केस को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब सीबीआई की ओर से पेश किया गया था.
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लालू यादव को मिली जमानत: हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई थी. रांची हाई कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को खारिज करते हुए सुनवाई के बाद निजी मुचलके पर जमानत दी. लालू यादव की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था.
क्या था मामला:यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी से जुड़ा हुआ है. 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी की गई थी. करीब 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था. इस मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा हुई है.
चार मामलों में पहले ही मिल चुकी है राहत :चारा घोटाले से जुड़े 4 दूसरे मामलों में भी लालू यादव को पहले जमानत मिल चुकी है. चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ के अवैध निकासी में लालू जमानत पर हैं. इसमें उन्हें 5 साल की सजा हुई थी. देवघर कोषागार से 79 लाख के अवैध निकासी के घोटले के दूसरे मामले में भी वे जमानत पर हैं. इस मामले में उन्हे साढ़े 3 साल की सजा सुनाई गई थी. लालू यादव को 33.13 करोड़ के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के तीसरे मामले में भी जमानत मिली थी. इस मामले में उन्हें 5 साल की सज़ा हुई थी. दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी के चौथे मामले में उन्हें दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उसमें भी वे जमानत पर हैं.