रांची/पटनाः चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार मामले में जमानत मिल गई है. झारखंड हाईकोर्ट में ये याचिका देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर की गई थी. 50- 50 हजार के दो निजी मुचलकों पर लालू को जमानत मिली है.
देवघर कोषागर मामले में लालू यादव को मिली जमानत
बता दें कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें राहत दी है.
बता दें कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल में हैं. इस मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है. इस मामले में निचली अदालत ने लालू प्रसाद को साढ़े 3 साल की सजा दे चुकी है.
23 दिसंबर 2017 को मिली थी सजा
गौरतलब है कि चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 हजार की अवैध निकासी का मामला है. जिसमें 23 दिसंबर 2017 को लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी. उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है. इसी आधार पर उन्हें आज जमानत मिली है.