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बेचैन आत्मा की तरह भ्रम फैला रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, 8वीं पास तेजस्वी बंद करें प्रलाप: JDU - 8वीं पास तेजस्वी '

जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है. उन्होंने तेजस्वी को बेचैन आत्मा बताते हुए प्रलाप नहीं करने की नसीहत दी है. पढ़ें पूरी खबर...

neeraj kumar
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Published : Nov 15, 2021, 7:44 PM IST

पटनाः बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में जदयू के मुख्य प्रवक्ता व एमएलसी नीरज कुमार (Neeraj Kumar) ने बिहार की जनता से तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के गलत बयानों और अफवाहों से बचने की अपील की है. नीरज कुमार ने कहा कि तारापुर और कुशेश्‍वरस्‍थान विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हार मिलने के बाद तेजस्वी यादव अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं.

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जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि संविधान के तहत कानून सभी के लिए समान है. पूर्णिया में हुई हत्या पर उठ रहे सवाल को लेकर कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी. इसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में कानून का राज प्रमुख एजेंडा है. और इसके ठीक विपरित तेजस्वी यादव झूठा प्रचार और भ्रम फैलाने में जुटे हैं.

नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्‍वी यादव आजतक दबाव में जीते आयें हैं. बचपन में पढ़ाई के लिए माता-पिता का, खेल जगत में क्रिटेट टीम का, ईडी का, कोर्ट का और कभी बड़े भाई का दवाब उन्हें झेलना पड़ा है इसलिए वे बेचैन आत्‍मा की तरह लोगों में भ्रम फैला रहें हैं.

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वहीं, आगे उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि तथाकथित 8वीं पास तेजस्‍वी यादव इससे पहले पर्यटक की भूमिका में थे. आजकल वे पुलिस इन्वेस्टिगेटर की नई भूमिका हैं. नीरज ने कहा कि तेजस्‍वी यादव के पास स्‍नातक या वकील की डीग्री में से कोई भी पात्रता नहीं हैं, इसीलिए CRPC धारा-156 (दंड प्रक्रिया संहिता 1973) की जानकारी नहीं है.

दंड प्रक्रिया संहिता में साफ-साफ दर्शाया हुआ है कि पुलिस के द्वारा अपराध की अनुसंधान (Investigation) की शक्ति कानूनी रूप से निहित है. इसमें इसमें सहयोग, हर जानकर व्‍यक्ति की कानूनी बाध्‍यता है, लेकिन अन्‍यथा बाहरी हस्‍ताक्षेप कानूनी रूप से निषेध है.

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जदयू प्रवक्ता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव वाइस चांसलर बनकर दूसरों से इस्‍तीफे की मांग कर रहे हैं. सबसे पहले तो उन्‍हें खुद इस्‍तीफा दे देना चाहिए, क्‍योंकि उपपर षडयंत्र का आरो‍प धारा 541/20, दिनांक-4.10.2020 का केस दर्ज है. इसमें पूर्णियां के ही दलित परिवार गवाह है.

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