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पटना विवि परिसर में अतिक्रमण पर HC में सुनवाई, कमिश्नर और DM से मांगा गया जवाब - HC की अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई

पटना विश्वविद्यालय परिसर में हुए अतिक्रमण के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पटना के कमिश्नर और डीएम को कार्रवाई रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया है.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

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Published : Jan 19, 2021, 3:57 PM IST

पटना: अतिक्रमण के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने पटना के कमिश्नर और डीएम को कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. बता दें कि पटना विश्वविद्यालय परिसर में हुए अतिक्रमण को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

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अतिक्रमण को लेकर फैसला
चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट में पटना के कमिश्नर और डीएम मौजूद रहे. कोर्ट ने पूछा कि बार बार अतिक्रमण की शिकायत क्यों आ रही है और पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस की घेराबंदी हुई है, तो फिर अतिक्रमण कैसे हो जाता है.

27 जनवरी को अगली सुनवाई
कमिश्नर ने कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि सभी अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर लिया गया है. इसके साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है. वहीं, हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 27 जनवरी के लिए निर्धारित की है.

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