पटनाःराज्य के 142 स्थानीय निकायों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी सफाईकर्मियों की सेवा 1 जून से समाप्त करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की. बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लाइज फेडरेशन की याचिका पर जस्टिस राजीव रंजन ने फैसला सुनाते हुए, इसे प्रभावहीन करते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है.
दैनिक वेतनभोगी सफाईकर्मियों की सेवा समाप्त को लेकर HC ने कहा- स्थिति स्पष्ट करे सरकार - दैनिक वेतनभोगी सफाईकर्मियों
याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि लोकायुक्त जस्टिस एम के झा ने नवंबर 2019 में इन सफाईकर्मियों को हटाकर आउटसोर्सिंग के माध्यम सफाई कराने का निर्देश दिया था.
आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई
कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में पूरी स्थिति स्पष्ट करने का भी निर्देश दिया है. याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि लोकायुक्त जस्टिस एम के झा ने नवंबर 2019 में इन सफाईकर्मियों को हटा कर आउटसोर्सिंग के माध्यम सफाई कराने का निर्देश दिया था.
9 जून को अगली सुनवाई
राज्य सरकार ने लगभग 25 हजार दैनिक वेतनभोगी सफाईकर्मियों को 1 जून 2020 से हटा कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई कराने का आदेश मार्च 2020 में दिया था. मामले पर अगली सुनवाई 9 जून को की जाएगी.