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विश्वविद्यालयों द्वारा समय पर परीक्षा नहीं कराने और रिजल्ट में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, दी कड़ी चेतवानी

राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा समय पर परीक्षा नहीं लेने और परीक्षाफल प्रकाशित करने में विलम्ब किये जाने से कड़ा रुख अपनाया. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विवेक राज की जनहित याचिका पर सुनवाई (Hearing on PIL) करते हुए विश्वविद्यालयों को कड़ी चेतावनी दी. वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वीसी तथा मगध विश्वविद्याल के रजिस्ट्रार को तलब किया है. पढ़ें पूरी खबर..

पटना हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट

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Published : Dec 6, 2022, 10:53 PM IST

पटना :विश्वविद्यालयों द्वारा (Patna High Court News ) समय पर परीक्षा नहीं लेने और परीक्षाफल प्रकाशित करने में विलम्ब किये जाने से कड़ा रुख अपनाया. पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विवेक राज की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालयों को कड़ी चेतावनी दी. कोर्ट ने कई विश्वविद्यालयों पर जुर्माना तक लगाने के साथ ही वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वीसी तथा मगध विश्वविद्याल के रजिस्ट्रार को तलब किया है.जनहित याचिका में राज्य के कई विश्वविद्यालयों की ओर से हलफनामा दायर कर अपने विश्वविद्यालय का स्थिति स्पष्ट किया.

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दिसंबर तक सभी परीक्षाओं का रिजल्ट होगा जारी :बीएन मंडल विश्वविद्यालय की ओर से हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया कि दिसंबर तक सभी परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. एलएलबी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट फरवरी 23 और पीजी चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अप्रैल 23 तक जारी कर दिया जाएगा. टीएनबी भागलपुर यूनिवर्सिटी की ओर से हलफनामा दायर कर अपने यहां लंबित परीक्षाओं के बारे में पूरी जानकारी दी. कब किस कोर्स का परीक्षा लिया जायेगा और परीक्षा का कब रिजल्ट प्रकाशित किया जायेगा. कोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए तय समय पर परीक्षा लेने तथा रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया विश्वविद्यालय की ओर से हलफनामा नहीं दायर किये जाने से नाराज कोर्ट ने वीसी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया, साथ ही कहा कि जुर्माने की राशि दो दिनों के भीतर पटना हाई कोर्ट एडवोकेट क्लर्क वेलफेयर एसोसिएशन में जमा करने का आदेश दिया.

वीसी को पांच हजार रुपया का जुर्माना :कोर्ट ने पूर्णिया विश्वविद्यालय को एक सप्ताह के भीतर परीक्षा में होने वाली देरी तथा रिजल्ट प्रकाशित करने में हो रही. विलम्ब होने के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया. तय समय के भीतर हलफनामा दायर नहीं किये जाने पर वीसी को पांच हजार रुपया का जुर्माना लगाया. बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की ओर से दायर हलफनामा रिकॉर्ड पर नहीं रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से आधा अधूरा हलफनामा दायर किये जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए वीसी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.


एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करें :कोर्ट ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के वीसी को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है. परीक्षा लेने में क्यों विलंब हो रहा है. परीक्षाफल प्रकाशित करने में देरी क्यों हो रही है. कोर्ट की ओर से तय समय के भीतर हलफनामा दायर नहीं किये जाने पर वीसी को पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जय प्रकाश विश्वविद्यालय के वीसी को एक सप्ताह के भीतर पूरक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया. इस मामलें पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी.

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