पटना:पटना हाईकोर्ट ने पटना-गया-डोभी एनएच 83 फोर लेन के मामले में सुनवाई (Hearing In Patna High Court) की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए गया के पास दो आरओबी के निर्माण के संबंध में रेलवे के जनरल मैनेजर और डीआरएम, ईस्ट सेंट्रल रेलवे को तलब किया है. ये जनहित याचिका प्रतिज्ञा नामक संस्था ने दायर किया है.
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राज्य सरकार का जवाब:पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार और एनएचएआई को निर्देश दिया था कि एनएच में सभी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करें. कोर्ट ने संबंधित जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने में सहयोग और पुलिस बल मुहैया कराने का निर्देश दिया था. साथ ही बिजली के पोल और पेड़ों की कटाई की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था. आज राज्य सरकार ने बताया कि वह एनएच निर्माण में हर तरह का सहयोग कर रही हैं. कोर्ट को बताया गया कि निर्माण आने वाले सभी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार तत्पर है.