पटना:पटना हाईकोर्ट (Hearing In Patna High Court) ने नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के मामले (Nepali nagar Encroachment Case) में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. जस्टिस संदीप कुमार (Justice Sandeep Kumar) इस मामले पर सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि बदली राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है. हाईकोर्ट ने नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
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'सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे': कोर्ट ने कहा कि नई राज्य सरकार यह स्पष्ट करें कि पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में बने अतिक्रमित भवनों को तोड़े जाने की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं. इससे पहले की सुनवाई में बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने बहस की थी. उन्होंने तब कहा कि इस क्षेत्र में जो भी मकान बने है, उनका निर्माण वैध ढंग से नहीं किया गया है. आवास बोर्ड ने नियमों के उल्लंघन कर बने मकान मालिकों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा था लेकिन वे नहीं आए.