रांची/पटनाःबहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्तालालू यादवको जमानत (Hearing On Lalu yadav Bail Plea Postponed) के लिए अभी और इंतजार करना होगा. याचिका पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी. सीबीआई की तरफ से आज काउंटर फाइल नहीं किया जा सका. इसलिए सीबीआई की ओर से समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. हालांकि 11 मार्च को ही सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा गया था.
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आज सुनवाई के दौरान चारा घोटाला में सजायाफ्ता कृष्ण मोहन प्रसाद के अलावा चार अन्य सप्लायर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. इन सभी को सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी. इसके अलावा 3 साल की सजा पाने वाले अन्य दोषियों को भी हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है.
लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमारने बताया कि हाई कोर्ट ने सीबीआई को एक सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा है. उन्होंने कहा कि अगले शुक्रवार यानी 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे की वजह से कोर्ट बंद है, इसलिए सुनवाई की अगली तारीख 22 अप्रैल तय की गई है. उन्होंने कहा कि सीबीआई की तरफ से एक साजिश के तहत काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि 11 मार्च को ही सीबीआई को जवाब देना था, लेकिन एजेंसी की तरफ से ऐसा नहीं किया गया.
आपको बता दें कि इसी साल 15 फरवरी को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई थी. फिलहाल लालू यादव कई बीमारियों से ग्रसित हैं. उनका इलाज दिल्ली स्थित एम्स में हो रहा है. लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने विश्वास जताया है कि 22 अप्रैल को जमानत मिल जाएगी क्योंकि इसके लिए लालू यादव तमाम क्राइटेरिया पूरी कर चुके हैं.
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24 फरवरी को किया था जमानत के लिए आवेदन: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में 24 फरवरी को अपील की थी. इसके साथ ही उन्होंने जमानत के लिए भी आवेदन किया था. इस मामले पर 4 मार्च को सुनवाई हुई थी लेकिन अदालत ने याचिका में त्रुटियों को सुधारने करने का निर्देश देते हुए इसकी सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की थी. जमानत याचिका पर 11 मार्च को भी सुनवाई नहीं हो सकी थी क्योंकि उस तारीख पर अदालत ने सीबीआई अदालत से रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया था.
जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और बीमारियों का हवाला:बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियों को लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका में हवाला दिया गया है. इसके अलावा यह भी कहा गया कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही पूरी कर ली है. इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. इससे पूर्व 22 मार्च को चारा घोटाले में यहां सजा भुगत रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव की किडनी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रिम्स के मेडिकल बोर्ड की सलाह पर विशेष विमान से उन्हें दिल्ली स्थित एम्स ले जाया गया था.