पटना: राजधानी पटना का चर्चित कदमकुआं वेंडिंग जोन का निर्माण बंद होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य सरकार के नगर विकास विभाग (Urban Development Department) के प्रधान सचिव और पटना नगर निगम (Patna Municipal Corporation) के आयुक्त को तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने डॉ आशीष कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को वेडिंग जोन के लिए टेंडर की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है.
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कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जानना चाहा था कि राज्य के नगर विकास और आवास विभाग ने इस योजना को कैसे रोक दिया. साथ ही यह भी बताने को कहा था कि वेंडिग जोन का निर्माण कब तक पूरा होगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि नगर निगम स्वायत्त संस्था है, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है. कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा था कि कदमकुआं वेंडिंग जोन के लिए फिर कब टेंडर जारी किया जाएगा और ये कब तक पूरा हो जाएगा.
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