पटना:पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने पटना सिटी स्थित जल्ला हनुमान मंदिर (Jalla Wale Hanuman Mandir) की सुरक्षा, संरक्षण और जलाशय पर किये गए अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को बताने को कहा कि कितने क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है.
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पटना कोर्ट ने जिलाधिकारी से यह जानकारी देने को कहा है कि अतिक्रमण से संबंधित कितने मामले चल रहे हैं और साथ ही इनकी स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया. बुधवार को कोर्ट में डीएम ने बताया कि जल्ला हनुमान मंदिर क्षेत्र में लगभग बीस बीघा में अतिक्रमण हुआ है, जबकि सीओ ने काफी कम जमीन पर अतिक्रमण की बात कही.
कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम, पटना को इस मामले पर अगली सुनवाई में विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम आयुक्त को सफाई और रौशनी की व्यवस्था के मामले पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था.