पटनाःपंचायत आम निर्वाचन 2021 ( Panchayat election 2021 ) के चुनाव कार्य में बैंककर्मियों के साथ केंद्रीय बोर्ड और निगम सहित पब्लिक सेक्टर के कर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाने के मामलें में पटना हाईकोर्ट ( Patna High Court ) में सुनवाई हुई. दायर याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है.
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याचिकाकर्ता ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिलाधिकारी पटना के द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2021 को चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य कार्यालय पटना को लिखे उस पत्र को चुनौती दी है. जिसके माध्यम से पटना में कार्यरत सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को चुनाव कार्य में लगाए जाने के लिये नाम पद एवं उनका मोबाइल नबंर मांगा गया था. ताकि चुनाव कार्य के लिये उनका डाटा बेस तैयार किया जा सके.