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Patna High Court: पटना गया डोभी एनएच निर्माण पर सुनवाई, निर्माण कार्य का निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने का निर्देश - Patna High Court

पटना हाईकोर्ट में पटना गया डोभी राष्ट्री राजमार्ग निर्माण मामले को लेकर सुनवाई (Hearing on on Patna Gaya Dobhi NH construction ) की गई. इस मामले में निर्माण कार्य का निरीक्षण कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया. पढ़ें पूरी खबर..

पटना गया डोभी एनएच निर्माण पर हाईकोर्ट में सुनवाई
पटना गया डोभी एनएच निर्माण पर हाईकोर्ट में सुनवाई

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Published : Feb 8, 2023, 10:58 PM IST

पटनाः बिहार की राजधानी पटना में हाईकोर्ट में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (Patna Gaya Dobhi NH construction) के मामले पर सुनवाई की गई. इसमें एसीजे जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने वकीलों की टीम को निर्माण कार्य का निरीक्षण कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. यह वकीलों की टीम राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिए इस सप्ताह के अंत में जाएगी. कोर्ट ने निर्माण कार्य में लगायी गई मशीन और मानव संसाधन के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. इस मामलें पर 14 फरवरी,2023 को फिर सुनवाई की जाएगी.

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फेज-2 के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने का दिया था निर्देशः पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फेज 2 के निर्माण में आ रही बाधाओं और अतिक्रमण को राज्य सरकार शीघ्र हटाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इसके लिए आवश्यक पुलिस बल और व्यवस्था मुहैया कराने का निर्देश सबंधित जिला प्रशासन को दिया है. पिछली सुनवाई में इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने वाली कंपनी ने इसका निर्माण कार्य 30 जून,2023 तक पूरा करने का अश्वासन कोर्ट को दिया था. इससे पूर्व में भी कोर्ट ने इस फेज के निर्माण में बाधा उत्पन्न होने वाले सभी अवरोधों को तत्काल हटाने का निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिया था.

राजमार्ग निर्माण में बाधा बने अवरोधों को दूर करने का निर्देशः इस राष्ट्रीय राजमार्ग के फेज दो व तीन के निर्माण में बाधा बने धार्मिक स्थलों सहित स्कूल तथा अन्य अवरोध को हटाने के लिए कोर्ट ने जहानाबाद तथा गया के डीएम एवं एसपी को निर्देश दिया था. कोर्ट ने उन्हें हटाने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने फेज दो के 39 किलोमीटर से 83 किलोमीटर के बीच सभी प्रकार के अतिक्रमण को तेजी से हटाने का आदेश दिया. वहीं फेज तीन के 83 किलोमीटर से 127 किलोमीटर के बीच के अतिक्रमण को भी हटाने का आदेश दिया. पिछली सुनवाई कोर्ट ने पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के फेज दो व तीन के निर्माण में लगी निर्माण कंपनी ने कोर्ट को बताया कि पटना गया डोभी एनएच के निर्माण में कई जगह बाधा उत्पन्न की जा रही है.


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