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बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की ड्यूटी पर HC ने लगाई रोक, कोर्ट की अवमानना का है आरोप

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Published : Sep 26, 2019, 11:29 AM IST

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय ने एसएम अली इमाम द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा जब तक अदालती आदेश का पालन नहीं किया जाएगा, तब तक उनके कार्य करने पर रोक लगी रहेगीलगा.

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पटना: बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर पटना हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई की है. हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए. बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को कार्य करने पर रोक लगाये रखने के आदेश को जारी रखा.

जस्टिस डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय ने एसएम अली इमाम द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा जब तक अदालती आदेश का पालन नहीं किया जाएगा, तब तक उनके कार्य करने पर रोक रहेगी.

हर हाल में अदालती आदेश पालन करने का आदेश
इस मामले पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से सफाई भी दी गई, लेकिन कोर्ट ने उनकी किसी भी सफाई को सुनने से साफ इनकार कर दिया. साथ ही कोर्ट ने कहा कि हर हाल में अदालती आदेश का पालन किया जाए, लेकिन उन्हें लगता है कि एकल पीठ का आदेश गलत है. तो इसके खिलाफ आदेश प्राप्त कर कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाये. वहीं, इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.

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