पटना:बीते 11 दिसंबर की सुबह मणीचक मोड़ के पास छात्रा कीहत्या सर में गोली मारकर कर दी थी, जिसको लेकर घटना के बाद काफी बवाल हुआ था. ऐसे में जिलाधिकारी के निर्देश पर पीड़ित परिवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 8 लाख 25 हजार रुपए की राशि सहायता के तौर पर उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत की गई है. जिसकी पहली किस्त दी गई.
पीड़ित परिवार को मुआवजे की पहली किस्त: छात्रा हत्याकांड के बाद चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसे में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मिलने वाले मुआवजा की राशि को लेकर प्रथम किस्त की राशि 4,12,500 रुपए प्रदान किया गया है. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा है कि भविष्य में भी प्रावधानों के अनुसार सभी सहायता प्रदान की जाएगी.
चार्जसीट होने के बाद दी जाएगी पूरी राशी: मृतक के परिवारों को प्रावधानों के अनुरूप पेंशन की राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा है कि पटना पुलिस द्वारा इस मामले में समुचित कार्रवाई की जा रही है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम और आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिक की दर्ज की गई है. वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा कांड में संलिप्त अभियुक्त के खिलाफ चार्जसीट की जा रही है. चार्जसीट हो जाने के बाद पूरी राशि उन्हें सहायता के तौर पर दी जाएगी.