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पटना HC के आदेश पर NMCH से दूसरी बार हटाया गया अतिक्रमण - अनुमंडल प्रसाशन की टीम

दंडाधिकारी चंद्रशेखर ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जमीन खाली पड़ी थी. इस जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जा था. इसी जमीन को अब हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है.

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हाईकोर्ट के आदेश पर एनएमसीएच से हटाया गया अतिक्रमण

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Published : Jan 15, 2020, 9:25 PM IST

पटना:हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को एनएमसीएच के जमीन को पटना नगर निगम और अनुमंडल प्रसाशन की टीम ने अवैध अतिक्रमण को हटाया. इस दौरान काफी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था. पहले तो अतिक्रमणकारियों और दंडाधिकारियों के बीच कहासुनी हुई. लेकिन सुरक्षा बलों के कारण जमीन खाली कर दिया.

जमीन को कराया जा रहा अतिक्रमण मुक्त
दंडाधिकारी चंद्रशेखर ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जमीन खाली पड़ी थी. इस जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जा था. इसी जमीन को अब हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस खाली जमीन को कई बार अतिक्रमण मुक्त कराया गया. लेकिन अस्पताल प्रसाशन की ओर से घेराबंदी नहीं होने की वजह से यहां फिर से अतिक्रमण हो गया.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

अतिक्रमणकारियों ने किया हंगामा
बता दें कि अतिक्रमणकारी भारी संख्या में पुलिस बलों को देखकर हंगामा करने लगे. ऐसे में पटना नगर निगम, बिजली विभाग,अनुमंडल के कई दंडाधिकारी सुरक्षा बलों के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को समझाया. इसके बाद बारी-बारी से मकान को तोड़ा गया. पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार बुधवार को अस्पताल की जमीन से अतिक्रमण हटाकर दंडाधिकारी को रिपोर्ट सौपने को कहा गया है.

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