नई दिल्लीःलोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के चुनाव चिह्न 'बंगला' को चुनाव आयोग (Election Commission) ने जब्त कर लिया है. केन्द्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस (Pashupati Kumar Paras) और एलजेपी सांसद चिराग पासवान (Chirag Paswan) के बीच बंगला को लेकर विवाद चल रहा था.
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चिराग पासवान ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद चुनाव ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल पार्टी के चुनाव चिन्ह चिह्न जब्त कर लिया है. अब इस कार्रवाई के बाद पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों ही इस चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने यह अंतरिम आदेश जारी किया है.
EC ने अपने आदेश में कहा है कि अब दोनों ही गुटों के चुनाव चिह्न अलग होंगे. दोनों ही गुटों को सिंबल चुनने का मौका दिया जाएगा. बता दें कि चुनाव आयोग ने यह फैसला वैसे समय में सुनाया है, जब बिहार में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं. दरभंगा के कुशेश्वरस्थान और मुंगेर के तारापुर सीट पर उपचुनाव होने हैं.
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आपको बता दें कि लोजपा सांसद चिराग पासवान ने हाल ही में इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था. यहां ध्यान दें कि चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को नामांकन के लिए अधिकृत पार्टी के फॉर्म बी की जरुरत पड़ती है. ऐसे में एलजेपी के सिंबल फ्रीज होने के बाद उम्मीदवारों को निर्दलीय मैदान में उतरना होगा.
गौरतलब है कि इसी साल जून के महीने में लोजपा दो धड़ों में बंट गई थी. पांच सांसदों के साथ दिवंगत रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस ने अपने आप को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित कर लिया था. अगल-थलग पड़े चिराग पासवान पार्टी पर अपनी दावेदारी जताते हुए निर्वाचन आयोग के समक्ष इसकी शिकायत की थी.