पटना: पटना जंक्शन और गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट के आरोपितों को सजा सुनाने के बाद अब एनआइए की विशेष अदालत (Patna NIA Court) जल्द ही बोधगया ब्लास्ट (Bodh Gaya Bomb Blast Case) मामले में भी सजा सुना सकती है.19 जनवरी 2018 को महाबोधि मंदिर में बौद्ध धर्मावलंबियों की निगमा पूजा के दौरान विस्फोट हुआ था. बोधगया के महाबोधि मंदिर में हुए विस्फोट (Blast At Mahabodhi Temple In Bodh Gaya) के मामले में 8 आरोपियों ने एनआईए की विशेष अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया है. इसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है.
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दरअसल एनआइए की विशेष अदालत में न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट में बोधगया के महाबोधि मंदिर के आरोपी अहमद अली उर्फ कालू, पैगंबर शेख, नूर आलम मोमिन, आदिल शेख उर्फ असद उल्लाह, दिलावर हुसैन, अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख, मुस्तफिजुर रहमान और शाहीन और आरिफ हुसैन उर्फ अतातुर की ओर से याचिका दाखिल कर सुरक्षा से अपना अपराध कबूल किए जाने की बात कही गई थी. वहीं इस मामले में नौवें आरोपी जाहिद उल इस्लाम ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है और उसके खिलाफ सुनवाई जारी रहेगी. अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तारीख तय की है.
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दरअसल, बोधगया के महाबोधि मंदिर ब्लास्ट मामले में 8 आतंकियों द्वारा निवेदन किया गया था कि इस मामले में वह लंबे समय से जेल में है. वे अपने परिवार, बच्चे, माता-पिता से काफी दिनों से मुलाकात नहीं कर पाए हैं. वह समाज में पुनः लौटना चाहते हैं. इसलिए उनके आवेदन को स्वीकार किया जाए. आपको बता दें कि आरोपियों के आवेदन पर सुनवाई और उसके बयान के आधार अदालत में सबको अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया है. फिलहाल सभी अभियुक्त राजधानी पटना के बेउर जेल में बंद हैं