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अनट्रेंड टीचर्स पर की गई कार्रवाई पर शिक्षा विभाग सख्त, मांगी रिपोर्ट - शिक्षा का अधिकार कानून

1 मार्च 2019 तक सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी अनट्रेंड टीचर्स को डीएलएड का कोर्स अनिवार्य रूप से कर लेना था. इसके बाद एक अप्रैल 2019 से किसी भी अनट्रेंड टीचर्स को सर्विस में नहीं रखना है.

शिक्षा विभाग

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Published : Oct 23, 2019, 3:57 PM IST

पटना:शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत अनट्रेंड टीचर्स को नौकरी से हटाने को लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर एक हफ्ते में रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है.

अप्रशिक्षित शिक्षक को नहीं मिलेगा मौका
प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने सभी डीईओ को अनट्रेंड टीचर्स को हटाए जाने की रिपोर्ट एक हफ्ते में निश्चित रूप से भेजने का आदेश दिया है. बता दें 31 मार्च 2019 तक सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी अनट्रेंड टीचर्स को डीएलएड का कोर्स अनिवार्य रूप से कर लेना था. इसके बाद एक अप्रैल 2019 से किसी भी अनट्रेंड टीचर्स को सर्विस में नहीं रखना है.

अनट्रेंड टीचर्स को लेकर शिक्षा विभाग सख्त

ट्रेंड करने के लिए चलाया गया कोर्स
शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 23 (दो) में संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया कि 31 मार्च 2019 के बाद देश के किसी भी स्कूल में अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे. इसे लेकर संसद में पास कानून के जरिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देशभर के सरकारी और निजी स्कूलों में काम कर रहे अनट्रेंड टीचर्स को 31 मार्च 2019 तक ट्रेंड करने के लिए डीएलएड कोर्स का कार्यक्रम एनआईओएस के जरिए चलाया.

विभाग की ओर से जारी पत्र

फिर से मिलेगा मौका
देशभर में करीब 14 लाख और बिहार के करीब ढाई लाख से ज्यादा शिक्षकों ने इसमें दाखिला लिया. बिहार के करीब 2 लाख 20 हजार शिक्षक एनआईओएस डीएलएड पास कर चुके हैं. जबकि अभी हजारों शिक्षक हैं जो कई विषयों में पास नहीं हो सके और उन्हें अगले कुछ महीने में फिर से परीक्षा में बैठने का मौका मिलने वाला है.

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