पटना: शिक्षा विभाग ने शिक्षकों पर दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है. हड़ताल कर रहे शिक्षकों के खिलाफ उस अवधि में सरकारी कार्य में बाधा डालने और अन्य कारणों के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने आदेश जारी कर उसे वापस लेने को कहा है.
हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने का आदेश जारी
शिक्षक संघों के साथ सहमति के आधार पर प्राथमिकी में तोड़फोड़ और हिंसा की घटना को छोड़कर, बाकी शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों पर की गई कार्रवाई को नियमानुसार वापस लेने की बात कही गई थी. इसी के मद्देनजर शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है.
काम पर लौटे शिक्षक
हड़ताली शिक्षक 4 मई को शिक्षा विभाग के अनुरोध के बाद काम पर वापस लौटे थे. शिक्षक संघों के साथ सहमति के आधार पर प्राथमिकी में तोड़फोड़ और हिंसा की घटना को छोड़कर, बाकी शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों पर की गई कार्रवाई को नियमानुसार वापस लेने की बात कही गई थी. इसी के मद्देनजर शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है.
हजारों शिक्षकों को राहत
शिक्षकों के विरुद्ध दायर प्राथमिकी के क्रम में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन को शिक्षा विभाग वापस लेगा. शिक्षा विभाग के आदेश के बाद हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी और अब वे ड्यूटी पर आकर काम भी कर सकेंगे. साथ ही उन्हें पूरा वेतन भी मिल सकेगा.