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'राशन कार्डधारियों को समय पर अनाज नहीं देने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई'

पटना में डीएम कुमार रवि ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानक सिद्धांतों के तहत सर्वेक्षित पात्र परिवारों के राशन कार्ड को लेकर समीक्षा की.

डीएम कुमार रवि
डीएम कुमार रवि

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Published : Jun 9, 2020, 10:55 PM IST

पटना:राशन कार्डधारियों को समय पर अनाज नहीं देने वाले जनवितरण प्रणाली दुकानदारों के संबंध में डीएम कुमार रवि ने हिंदी भवन स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. बैठक में सभी अनुमंडल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि बगैर आधार प्राप्त किए खाद्यान्न वितरण करने वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं पर कार्रवाई करें. वितरित खाद्यान्न को कालाबाजारी मानते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाए. साथ ही प्रखंड आपूर्ति अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की जाए.

राशन कार्ड निर्गमन की समीक्षा
जीविका एनयूएलएम की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानक सिद्धांतों के तहत सर्वेक्षित पात्र परिवारों को राशन कार्ड निर्गमन की समीक्षा की. सभी अनुमंडल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आवश्यकतानुसार कंप्यूटर ऑपरेटरों व्यवस्था कर हर हाल में 15 जून तक सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड निर्गत करने की कार्रवाई करें. डीएम ने कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मान्य नहीं है और इसे गंभीरता से लिया जाए. इसके अलावा वितरित राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने का भी निर्देश दिया.

सीएमआर जमा नहीं होने जाहिर की नाराजगी
सीएमआर अधिप्राप्ति की समीक्षा के क्रम में पर्याप्त मात्रा में सीएमआर जमा नहीं होने और बीते 7-8 दिनों से कई सीएमआर गोदामों में सीएमआर प्राप्त नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की. ऐसे में जिलाप्रबंधक राज्य खाद्य निगम पटना को अविलंब गोदामों का सत्यापन कर सीएमआर प्राप्त करने का निर्देश दिया. इसी क्रम में जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम पटना की ओर से सीएमआर जमा कराने से संबंधित रोस्टर, कार्ययोजना नहीं तैयार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया. बैठक में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्ता आपूर्ति, अपर समाहर्ता राजस्व, अनुमंडल अधिकारी सदर, सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे.

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