पटना:राजधानी पटना में शादी के नाम पर साल 2016 में एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्मकरने के मामले में पटना सिविल कोर्ट स्थित पॉक्सो की (POCSO Court In Patna) विशेष अदालत ने दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा (20 years Imprisonment To Convict In Patna) सुनायी है. साथ ही दोषी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का सरकार को आदेश दिया है.
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पटना में अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को सजा: बता दें कि पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश धनंजय मिश्रा ने मामले पर सुनवाई करते हुए पटना के बिक्रम थाना के आराप गांव निवासी राजू राम को पॉक्सो एक्ट के विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.