बिहार

bihar

ETV Bharat / state

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा, पॉक्सो की विशेष कोर्ट का फैसला - Etv Bihar NEWS

पटना के बिक्रम थाना इलाके में शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म (Kidnapping And Rape Case Of Minor) मामले में सिविल कोर्ट स्थित पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास और 1.5 लाख का जुर्माना लगाया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा
अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा

By

Published : Mar 30, 2022, 10:59 AM IST

पटना:राजधानी पटना में शादी के नाम पर साल 2016 में एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्मकरने के मामले में पटना सिविल कोर्ट स्थित पॉक्सो की (POCSO Court In Patna) विशेष अदालत ने दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा (20 years Imprisonment To Convict In Patna) सुनायी है. साथ ही दोषी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का सरकार को आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें:Gang Rape In Bihar: पॉक्सो कोर्ट ने दोषियों को सुनाई 25-25 साल की सजा

पटना में अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को सजा: बता दें कि पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश धनंजय मिश्रा ने मामले पर सुनवाई करते हुए पटना के बिक्रम थाना के आराप गांव निवासी राजू राम को पॉक्सो एक्ट के विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश: वहीं, पॉक्सो एक्ट के विशेष अदालत ने इस मामले की पीड़िता को 5 लाख रूपये मुआवजे की राशि देने का सरकार को आदेश दिया है. साथ ही दोषी से वसूला गया जुर्माना भी पीड़िता को देने का कोर्ट ने आदेश दिया है. 2016 के मामले पर पॉक्सो एक्ट के विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

ये भी पढ़ें:छपरा: सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीनों दोषियों को 20-20 साल जेल की सजा

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करेंETV BHARAT APP

ABOUT THE AUTHOR

...view details