पटना : बिहार में उन सभी शिक्षकों को इस बार होली से पहले वेतन नहीं मिल पाएगा जो हड़ताल पर हैं. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने सभी जिलों को आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सिर्फ वैसे शिक्षकों को जनवरी और फरवरी का वेतन जारी करने का आदेश दिया है जो ड्यूटी पर मुस्तैद हैं.
शिक्षा विभाग के आदेश में यह साफ लिखा है कि जो शिक्षक हड़ताल में शामिल हैं उन पर नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू होगा. हड़ताल में शामिल शिक्षकों का वेतन भुगतान किसी भी हालत में नहीं होगा. अगर किसी हड़ताली शिक्षक को वेतन का भुगतान हुआ तो उसकी वसूली संबंधित अधिकारी से की जाएगी. अपर मुख्य सचिव के आदेश में सभी जिलों के डीईओ स्थापना को ड्यूटी पर मुस्तैद शिक्षकों को होली से पहले जनवरी और फरवरी का वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया है.
शिक्षा मंत्री ने प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की