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पटना: सिटी बसों की मनमानी पर लगी लगाम, सिर्फ बस स्टॉप से ही सवारियों को करना होगा पिक एंड ड्रॉप

पटना में 1 अप्रैल से सिटी बसों को सिर्फ निर्धारित बस स्टॉप पर ही रुकना होगा. अगर बसें सड़क पर जहां-तहां रुकीं, तो न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी बसों का भी चालान काटा जाएगा.

पटना से अमित वर्मा की रिपोर्ट
पटना से अमित वर्मा की रिपोर्ट

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Published : Mar 18, 2020, 10:12 PM IST

Updated : Mar 18, 2020, 10:19 PM IST

पटना: राजधानी की सड़कों पर सिटी बसों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए पहिवहन विभाग ने ठोस कदम उठाया है. 1 अप्रैल से सभी सरकारी और प्राइवेट बसों को बनाए गये बस स्टॉप से ही सवारियों को पिक करना होगा. इसके बावजूद, अगर ये बसें कहीं और रुकती है या बीच सड़क से सवारियों को पिक या ड्रॉप करती हैं. तो इनका चालान काटा जाएगा.

इस बाबत, परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बुधवार को राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी, डीएम कुमार रवि, एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा और नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा के साथ बैठक की. बैठक में निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि बेली रोड में जितने भी बस स्टॉप हैं. उन्हें 31 मार्च तक अतिक्रमण मुक्त कर लिया जाए. इसके साथ ही जिन जगहों पर बस स्टॉप नहीं है. वहां स्टॉप का निर्माण कराया जाए. परिवहन सचिव ने कहा है कि 1 अप्रैल से बेली रोड में सिर्फ निर्धारित बस स्टॉप पर ही बसें रुकेंगी. परिवहन सचिव ने इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है.

पटना से अमित वर्मा की रिपोर्ट

आवश्यकतानुसार बनेंगे बस स्टॉप
परिवहन सचिव ने कहा कि गांधी मैदान से सगुना मोड़ तक निर्धारित बस स्टॉप पर ही बसें रुकेंगी. इसके लिए जरूरत के मुताबिक पर्याप्त संख्या में बस स्टॉप का निर्माण किया जाएगा. जहां यात्री अधिक हैं और बस स्टॉप नहीं है तो वहां बस स्टॉप बनेगा. जगह चिन्हित करने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को निर्देश दिया गया है. उन्होंने बैठक में कहा कि गांधी मैदान से सरदार पटेल भवन और सरदार पटेल भवन से सगुना मोड़ तक 31 मार्च तक बस स्टॉप से संबंधित सभी तैयारी पूरी कर लें. 31 मार्च तक सरकारी और निजी बसों पर रोको-टोको अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. यही नहीं, उन्हें इस दौरान निर्धारित बस स्टॉप पर रोकने के लिए लगातार बताया जाएगा.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल
  • परिवहन सचिव ने कहा कि लगातार सिटी बसों की मनमानी से जुड़ी खबरें हमारे पास पहुंच रही थी. इसके बाद बस स्टॉप पर ही बस रुकने के नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि बस स्टॉप की निगरानी ट्रैफिक पुलिस भी करेगी.
Last Updated : Mar 18, 2020, 10:19 PM IST

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