बिहार

bihar

ETV Bharat / state

पटना: पप्पू यादव और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज

जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव और अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ पटना के पीरबहोर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर सोशल डिस्टेंसिंग, सरकारी कार्य में बाधा डालने और कोविड-19 महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है.

पटना
पटना

By

Published : May 11, 2021, 9:19 PM IST

पटना:राजधानी के पीरबहोर थाने में जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव और अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए. पप्पू यादवके विरुद्ध पीरबहोर थाने में केस संख्या 199/21 दर्ज किया गया. भारतीय दंड संहिता की धारा 143/188/269/353, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51/52/54 और महामारी रोग अधिनियम की धारा 3/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें-'आज पप्पू यादव जेल जा रहा है... लालू जी तेजस्वी को सड़क पर उतारिए... JAP आपके साथ है'

महामारी अधिनियम उल्लंघन का आरोप
पीएमसीएच नियंत्रण कक्ष के प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मसौढ़ी रास बिहारी दूबे और प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने पीरबहोर थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया. शिकायत में पप्पू यादव और उनके कार्यकर्ताओं पर अधिसूचित आपदा काल में विधि व्यवस्था संधारण में बाधा पहुंचाने और महामारी एक्ट 1897 का घोर उल्लंघन के आरोप है.

कोविड-19 नियमों की उड़ाई धज्जियां
बता दें कि 11 मई को पूर्व सांसद पप्पू यादव अपनी गाड़ी से पीएमसीएच अस्पताल कोविड वार्ड के पास करीब 10-12 समर्थकों के साथ आकर अनावश्यक रूप से पूछताछ करते हुए हल्ला हंगामा करने लगे. जिससे पीएमसीएच कोविड वार्ड का कार्य प्रभावित हो गया. सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की शर्तों का उल्लंघन किया गया.

ये भी पढ़ें-भावुक होकर बोले पप्पू यादव-'ठंडक पहुंच गई न नीतीश जी...आपका भी परिवार है'

सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज
जब पीएमसीएच में तैनात पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी ने लॉकडाउन में कोरोना वार्ड में उनसे अनुमति पास दिखाने का अनुरोध किया तो इस पर वो गुस्सा हो गए. जिसके बाद उन्होंने कोरोना महामारी, लॉकडाउन की अवधि में सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, भीड़ भाड़ लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने और महामारी अधिनियम के तहत पप्पू यादव और अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन, महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

पप्पू यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बता दें कि बिहार के पूर्व सांसद और जाप प्रमुख पप्पू यादव को मंगलवार सुबह पटना में मंदिरी स्थित उनके आवास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पप्पू यादव सुबह के समय पीएमसीएच के कोविड वार्ड में गए थे. पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जमा होने लगी. बीते सोमवार को भी पप्पू यादव पीएमसीएच गए थे. पुलिस के मुताबिक उन पर बगैर अनुमति के घूमने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है.

ये भी पढ़ें-32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव गिरफ्तार, पटना से मधेपुरा ले गई पुलिस

कई कोविड अस्पतालों का किया था दौरा
पिछले डेढ़ महीनों से पप्पू यादव ने सूबे के कई कोविड अस्पतालों का दौरा किया था. कई जगहों पर उन्होंने ऑक्सीजन की कमी और एंबुलेंस प्रकरण का उद्भेदन किया था. लॉकडाउन लागू होने के चलते इन दौरों में उन्होंने सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया. जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details