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बिहार पुलिस ने लॉन्च की वेबसाइट, अब Online दर्ज हो सकेगी शिकायत, एक क्लिक में जानें सबकुछ

बिहार पुलिस ने पहली बार सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांस रिड्रेसल (Centralized Grievance Redressal) सेल को लेकर अपनी वेबसाइट लॉन्च (Website Launch) की है. इस वेबसाइट पर आम लोग अपराध से लेकर पुलिस से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत ऑनलाइन के माध्यम से कर सकेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

Bihar Police launched website regarding complaints of people
Bihar Police launched website regarding complaints of people

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Published : Aug 2, 2021, 3:10 PM IST

पटना:बिहार पुलिस (Bihar Police) खुद को लगातार समृद्ध करने में लगातार जूटा हुआ है. इसी कड़ी में बिहार पुलिस ने अपने कामकाज को और पारदर्शी बनाने और लोगों की समस्या के निपटारे के लिए नया प्लेटफॉर्म दिया है. जिसके तहत आम लोग अपराध से लेकर पुलिस से जुड़ी दूसरी तरह के समस्याओं को ऑनलाइन के माध्यम से शिकायत (Complaint Through Online) कर सकते हैं.

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बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarters) द्वारा बनाई गई वेबसाइट (Website) के जरिए थानों में दर्ज कांड की जांच, जांच में देरी, नक्सल समस्या, हत्या, दुष्कर्म, रंगदारी, लूट, महिलाओं के खिलाफ अपराध शराब और ट्रैफिक जैसी जुड़ी समस्याएं की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से बिहार के बड़े अफसरों तक पहुंचा पाएंगे.

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दरअसल, आम जनता के साथ-साथ पुलिसकर्मी को भी वेबसाइट से सहूलियत होगी. पर्स गुम हो जाना या मोबाइल चोरी हो जाना या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गिर जाने की वजह से आम इंसान को थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. थानों में बैठे पुलिस कर्मियों को भी जिस वजह से काफी दिक्कत होती है. बिहार पुलिस ने पहली बार 'सेंट्रलाइज ग्रीवांस रिड्रेसल सेल' को लेकर अपनी वेबसाइट लॉन्च की है.

इस वेबसाइट के तहत आम लोग अपराधिक वारदातों में की गई कार्रवाई की जानकारी देने से लेकर अपनी शिकायतों की वेबसाइट के माध्यम से सीधे पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे. आम लोगों को अपराध, पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत को लेकर पीड़ित को मुख्यालय और जिले में पुलिस अफसरों के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं. कई बार पुलिस अधिकारी तक लोग अपनी समस्याओं को नहीं पहुंचा पाते हैं. लेकिन इस वेबसाइट के जरिए आसानी से समस्याओं का निपटारा और कार्रवाई पारदर्शी रहेगी.

पुलिस मुख्यालय के एससीआरबी और मॉर्डनाइजेशन के एडीजी कमल किशोर सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि इस वेबसाइट के नए लेआउट के साथ इसे लॉन्च किया गया. जल्दी इस से जुड़ी सुविधाएं भी आम लोगों को उपलब्ध होगी. उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की समस्या ऑनलाइन माध्यम से शिकायत कर सकता है. जिसे संबंधित थाना के पास भेजा जाएगा और संबंधित थानेदार उन्हें बुलाकर उनका एफआईआर (FIR) या उनकी फरियाद को सुनेंगे.


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आम लोगों की तरफ से आने वाली शिकायतों को मुख्य रूप से 9 कॉलम में बांटा गया है. जरूरत के अनुसार शिकायत के प्रत्येक प्रकार के प्रभाव भी दिए गए हैं. कम्युनल पुलिस के खिलाफ शिकायत, मध्य निषेध से जुड़े मामले, मिसलेनियस क्राइम, नक्सल, किसी पर हमला, संपत्ति को लेकर हुए अपराध, ट्रैफिक संबंधित अपराध और महिला मामले से जुड़ा अपराध को लेकर शिकायत की जा सकती है. इसके साथ-साथ पुलिस के खिलाफ शिकायत की कॉलम को भी पांच भागों में बांटा गया है. इसमें एक्शन संबंधित काम करने के लिए पैसे की मांग, पुलिस का खराब व्यवहार, किसी मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई आदि नहीं होने की शिकायत ऑनलाइन की जा सकती है.

दरअसल, बिहार पुलिस की वेबसाइट http://biharpolice.in पर इससे जुड़ी सभी तरह की जानकारी दी गई है. यह भी बताया गया है कि दर्ज कराई गई शिकायतों पर यह कैसे काम करता है. शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. 18603456999 नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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